दुर्घटना में नहीं खुला एयरबैग, कार कंपनी को अब देने होंगे 13.32 लाख रूपये
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ ने कार निर्माता कंपनी से अपने ग्राहक को 13.32 लाख रूपये देने के लिए कहा है। यह फैसला लोवर कमीशन ने पहले ही सुना दिया था, लेकिन कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की थी। अब अपील में भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। पीजीआई की डॉक्टर तरुणप्रीत सैनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। आइए जानते हैं क्या है एयरबैग नहीं खुलने का यह पूरा मामला।
एयरबैग नहीं खुलने पर हुई शिकायत
डॉक्टर सैनी ने बताया कि उन्होंने सभी खर्चों समेत 12,97,010 रूपये देकर 30 अक्टूबर, 2022 को XUV-300 कार बुक की थी। 24 नवंबर, 2022 को उन्होंने कार की डिलिवरी ली और कंपनी के ही एक कर्मचारी के साथ पेट्रोल डलाने के लिए निकली। उनका कहना है कि उसी समय उन्हें कार में कुछ महक रहा था, लेकिन कर्मचारी ने कहा कि नई गाड़ी में ऐसी महक आती रहती है। शाम 7:15 बजे कार एक दूसरी कार से भिड़ गई और शोरूम के बाउंड्री से जाकर टकराई।
डॉक्टर को हल्की चोटें आई थीं, लेकिन वह इस बात से चौंक गई कि कार के एयरबैग खुले ही नहीं। उन्होंने डीलरशिप में जाकर जब इसका जवाब मांगा, तो उन्हें बोला गया कि हल्की दुर्घटना थी इसलिए एयरबैग नहीं खुले। इसके बाद डॉक्टर ने गाड़ी की सुरक्षा को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने बिना लिखित आश्वासन के गाड़ी वापस लेने से भी इंकार कर दिया।
उपभोक्ता आयोग का लिया सहारा
लीगल नोटिस भेजने के बाद डॉक्टर ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। लोवर कमीशन ने 12,97,010 रूपये डॉक्टर सैनी, 25,000 का हर्जाना और 10,000 कानूनी कार्यवाई के लिए देने का आदेश दिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसके खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई। उनका कहना था कि दुर्घटना डॉक्टर की लापरवाही से हुई और गाड़ी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। राज्य आयोग ने कहा कि फोटो देखने के बाद कहीं से भी नहीं लगता कि यह छोटी दुर्घटना थी।