जज ने वकील को लताड़ा, दुर्व्यवहार करने पर दी अवमानना कार्यवाही की चेतावनी
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जज ने लगाई वकील को फटकार
RAU IAS: राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को एक वकील को अदालत में दुर्व्यवहार करने पर अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि उनकी अदालत में दुर्व्यवहार करने के बारे में सोचना भी मत। यह वकील उस यूपीएससी अभ्यर्थी के पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसकी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU आईएएस स्टडी सर्कल में डूबने से मौत हो गई थी।
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को सुनवाई के दौरान, मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने वकील अभिजीत आनंद को चेतावनी दी कि वे उनकी अदालत में दुर्व्यवहार न करें।
न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने वकील से कहा, “सोचना भी मत कि मेरी कोर्ट में बदतमीजी कर सकते हो। मेरा स्टाफ मुझे बता रहा है कि तुम सुबह से ही उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हो।”
RAU IAS: वकील ने की थी ये मांग
वकील ने एक आवेदन दायर किया था। इसमें उस इमारत के बेसमेंट और तीसरे फ्लोर के लिए निर्माण स्वीकृति योजना को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जिसमें घटना हुई थी। ANI के अनुसार, उनके आवेदन को एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) के समक्ष सुनवाई के लिए चिह्नित किया गया था, लेकिन वकील अभिजीत आनंद ने जोर दिया कि इसे एक जिला न्यायाधीश द्वारा सुना जाना चाहिए।
जब अदालत ने उनके आवेदन को दूसरी अदालत में सौंप दिया, तो उन्होंने आपत्ति जताई और अदालत से अपने आवेदन को खारिज करने के लिए कहा। आनंद, जो मृतक नेविन दलविल के पिता जे दलविल सुरेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने अदालत से कहा, “यह मेरा अधिकार है कि मुझे सुना जाए। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।”
हालांकि, जब अदालत ने कहा कि उनके आवेदन को दूसरी अदालत में भेज दिया गया है, जहां संबंधित आवेदनों की सुनवाई हो रही है, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि या तो अदालत उनके आवेदन की सुनवाई करे या उसे खारिज कर दे।